चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रकिया से सम्बंधित सभी प्रकार की जानकारी के लिए वेबसाइट पर बने रहें। पीठासीन अधिकारी के कार्य | Peethaseen Adhikari ke Karyaपीठासीन अधिकारी के क्या कार्य होते है।मतदान अधिकारी प्रथम के कार्य। मतदान अधिकारी द्वितीय व तृतीय के कार्य। सांविधिक लिफाफा क्या होता है? असंविधिक लिफाफा व अन्य सभी प्रकार की जानकारी व मत्वपूर्ण pdf डाऊनलोड करें।

UP VIDHAN SABHA ELECTION 2022

Table Of Contents
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पीठासीन अधिकारी के कार्य | Peethaseen Adhikari ke Karya (Presiding Officer) के कार्य व दिशा- निर्देश-

  • ई०वी०एम० एवं वी०वी०पैट से भलीभंति परिचित हो लें तथा इनका व्यवहारिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लें।
  • सांविधिक और असांविधिक के विभिन्न प्रपत्रों की जानकारी एवं हस्तपुस्तिका को अन्तिमरूप से पढ़ ले।

रवानगीं स्थल पर रवानगी से पूर्व- 

  • अपने मतदान दल के समस्त सदस्यों के संपर्क नंबर प्राप्त करें
  • सेक्टर/ जोनल मजिस्ट्रेट, निकटतम थानाध्यक्ष, जिला कण्ट्रोल रूम एवं उपजिलाधिकारी/रिटर्निंग अफसर का फ़ोन नंबर ज्ञात करें
  • स्टेशनरी एवं EVM (VVPAT सहित) का पीठासीन अधिकारी चेकलिस्ट से मिलान करें, EVM की बैटरी चेक करें
  • VVPAT से छेड़छाड़ न करें।
  • बैलट यूनिट एवं कण्ट्रोल यूनिट एवं VVPAT आप ही के मतदेय स्थल का है
  • कंट्रोल यूनिट का “कैण्डीडेट सेक्शन” अच्छी तरह से सील हो और
  • एड्रेस टैग सही लगा हो कंट्रोल यूनिट की बैट्री हाई पोजीशन पर हो एवं कंट्रोल यूनिट के निरीक्षण के बाद बैट्री को बन्द कर दिया जाय

• बैलेट यूनिट परी तरह से सील हो और एड्रेस टैग ठीक से लगा हो ।

• ग्रीन पेपर सील / स्ट्रिप सील / मॉक पोल की पर्चियो को सील करने का बाक्स एवं सभी लिफाफो का परीक्षण अवश्य कर लें।

  • VVPAT धूप में न रखें।
  • समुचित मतपत्र प्रत्येक बैलेट यूनिट पर लगा दिया गया है और मतपत्र उचित रूप से पक्तिबद्ध है
  • प्रत्येक बैलेट यूनिट में स्लाइड स्विच सही स्थान पर (बैलेट यूनिट के अनुसार) लगा हो
  • पीठासीन अधिकारी को हस्तपुस्तिका के उपबंध में वर्णित चुनाव से
  • सम्बन्धित सभी सामग्रियां जरूरत के अनुसार उपलब्ध करायी गई है। अथवा नहीं। इसे अच्छी प्रकार चेक कर ले
  • पेपरसील की कम संख्या को चेक कर उसका नम्बर नोट कर ले

निर्वाचन सामग्री-

अपने मतदान स्थल से सम्बन्धित काउन्टर से अपने बूथ की समस्त सामग्री प्राप्त कर चेक लिस्ट से मिलान करें। जैसे:

1. ई०वी०एम० (बी.यू. सी.यू. वी.वी. पैट)

2. निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति

3. निर्वाचक नामावली वर्किंग प्रति

4. टेन्डर मत पत्र

5. ग्रीन पेपर सील

6. स्ट्रिप सील, पिंक पेपर सील

7. एड्रेस टैग, स्पेशल टैग

8. मतदान रजिस्टर प्रारूप 17क

9. अमिट स्याही

10. प्लास्टिक का डिब्बा

11. ब्राससील

12. एरोकास मोहर

13. मतदाता स्लिप

14. प्रत्याशियों की सूची प्रारूप 7 ए

15. सी. एस. वी. सूची यदि हो

16. पीठासीन अधिकारी की डायरी

17. विभिन्न प्रकार के प्रारूप एवं लिफाफें तथा साइन बोर्ड

18. प्रत्याशियों / निर्वाचन अभिकर्ता के हस्ताक्षर की प्रति एवं अन्य सामग्री प्राप्त कर मिलान कर लें।

मतदाता सची (निर्वाचक नामावली) का निम्न प्रकार से परीक्षण करें:

• सप्लीमेंट (पूरक) की प्रतियां 1, 2 व 3 दी गई हैं।

• निर्वाचक नामावली एवं पूरक प्रतियों के सभी भाग सही क्रम में दिये गये हैं।

• निर्वाचक नामावली की चिन्हित प्रति की पृष्ठ संख्या सही क्रम में हैं।

• निविदत्त मतपत्र उसी विधान सभा क्षेत्र के हों ।

  • शुभिन्नक मोहर ठीक दशा में कार्य करने योग्य हो।
  • परिवार रहित एवं परिवार सहित अनुपस्थित मतदाताओं की सूची, कम्युनिकेशन प्लान की प्रति तथा मतदेय स्थल के अर्न्तगत वल्नरेबल क्षेत्रों तथा पुरवों की सूची प्रस्थान के पूर्व अवश्य प्राप्त कर लें। मतदाताओं की पहचान के लिए आई0आर0एल० (इमेज रिफरल लिस्ट) प्राप्त कर लें।
  • इमेज रेफरल लिस्ट- निर्वाचक नामावली को तैयार करते समय जिन मतदाताओं के फोटो मतदाता सूची पर नही छपी होती है उन मतदाताओं की फोटोयुक्त सूची अलग से निर्वाचक नामावली के साथ संलग्न की जाती है जिसे इमेज रेफलर लिस्ट कहा जाता है।
  • अन्य महत्वपूर्ण चुनाव समग्रियों जैसे- डमी कार्ड बोर्ड ई०वी०एम०, स्टैम्प पैड, ग्रीन पेपर सील, स्ट्रीप सील, अमिट स्याही सम्बन्धित निर्वाचक नामावली और मतदाताओं का रजिस्टर (फार्म 17 ए) एवं फार्म 17 सी आदि चेक कर लें।
  • चुनाव अभिकर्ता / प्रत्याशी के नमूना हस्ताक्षर प्राप्त कर लें, जो मतदेय स्थल पर चुनाव अभिकर्ता के नियुक्ति पत्र पर किये गये प्रत्याशी हस्ताक्षर की सत्यता प्रमाणित करने में सहायक होगी ।
  • प्रत्याशियों की दी गयी सूची की प्रति जाँच लें और उसे बैलैट पेपर से मिलान ले।
  • यह भी देख लिया जाय कि अमिट स्याही की शीशी में पर्याप्त मात्रा में अमिट स्वाही है और वह सूखी तो नहीं है।
  • क्रॉस ऐरो सील वाले रबर स्टैम्प और ब्रास सील की जाँच कर लें। सुनिश्चित करें कि कास ऐसे सील के दोनों सिरों पर रबर कास सील लगी हो और स्टैम्प सूखा न हो।
  • समस्त सामग्री पूर्ण कर और उसकी विधिवत जांच करने के उपरान्त अपने ड्यूटी कार्ड के अनुसार निर्धारित वाहन पर अपने सेक्टर मजिस्ट्रेट को सूचित करते हुए बैठे।
  • यदि आपके मतदान दल का कोई सदस्य नही आया है देर उसकी प्रतीक्षा करें उसके बाद सेक्टर मजिस्ट्रेट के माध्यम से रिजर्व स्टाफ से उसकी पूर्ति कराये।
  • उस वाहन के सभी दलो के सभी सदस्यों के पूर्ण होने पर ही सेक्टर मजिस्ट्रेट द्वारा वाहन प्रस्थान की अनुमति दी जायेगी। उनके साथ सहयोग करें।
  • आप निर्धारित वाहन से ही मतदेव स्थल के लिए प्रस्थान करेंगे।
  • प्राप्त की गयी कन्ट्रोल यूनिट, बैलेट यूनिट एवं वीवीपैट के कैरी केस को न तो खोले न ही वाहन में उसे लिटा कर रखें।
  • वीवीपैट के कैरी केस को इस प्रकार रखे कि वह सीधी धूप से सुरक्षित रहे।
  • मॉक पोल के पूर्व कदापि वीवीपैट का कनेक्शन न करें।

निर्वाचक सूची

वर्तमान में प्रत्येक मतदाता की फोटो निर्वाचक सूची में उपलब्ध है.

यदि किसी मतदाता की फोटो नहीं है तो इस सम्बन्ध में निर्वाचन आयोग द्वारा पृथक आदेश जारी किये गये हैं.

यदि कोई मतदाता अन्य किसी विधान सभा का फोटो पहचान पत्र भी प्रस्तुत करता है तो वह मान्य होगा परन्तु उसकी बायीं तर्जनी पर पूर्व में अमिट स्याही नहीं लगी होनी चाहिए

• पूरक के अनुसार संशोधित #अनुपूरक सूची व अनुपूरक सूची 2

• विलोपन – E, R, S, Q,M

• विलोपित मतदाता के नाम के आगे विलोपन का कारण विभिन्न अल्फावेट से दर्शाया गया है E-Expired (मृत),

  • S-Shifted (निवास परिवर्तन)
  • Q-Disqualified (अनई),

R- Repeated (पुनरावृत्ति) M-Missing (लापता)

• परिवर्धन N (New addition) संशोधन M (Modification)

• मतदाता के नाम में संशोधन को नाम के सम्मुख # (हैश) निशान लगाकर दर्शाया गया है।

● चिन्हित प्रति में डाक मतपत्र एवं निर्वाचन कर्तव्य प्रमाण पत्र जारी किये गये मतदाताओं के नाम के सम्मुख कमश: PB एवं EDC अंकित किया गया है।

वोटर वेरीफियेबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वी०वी०पेट)

वी०वी०पेट एक प्रिन्ट आधारित मशीन है जो मतदाता के इस भ्रम को दूर करने के लिये कि उनके द्वारा डाला गया मत उसी प्रत्याशी को गया है या नहीं, जिसको वे देना चाहते है। इसके द्वारा डाले गये मत का चित्रण 7 सेकेण्ड तक देखा जा सकता है।

वी०वी०पेट के चार कम्पार्टमेन्ट होते है :

  1. पेपर रोल कम्पार्टमेन्ट
  2. बैलेट स्लिप कम्पार्टमेन्ट
  3. बैटरी कम्पार्टमेन्ट
  4. कनेक्शन कम्पार्टमेन्ट
  • वी०वी०पेट में पेपर रोल कम्पार्टमेन्ट के पीछे काले रंग का एक स्वीच होता है जो लॉक / अनलॉक की स्थिति को प्रदर्शित करता है।
  • लॉक स्थिति में वी०वी०पेट कार्य नही करेगी।
  • अनलॉक स्थिति में ही वी०वी०पेट कार्य करेगी।

विशेष निर्देश.

वी०वी०पेट का बाक्स बूथ पर मॉक पोल के समय ही प्रथम बार खोला जायगा। | वी०वी०पेट का बाक्स खोलने से पहले यह भी सुनिश्चित कर ले कि बूथ पर तेज प्रकाश वाली लाईट न हो।

● वी०वी०पेट की डिस्पले विन्डो पर सीधे सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य लाईट न पडे ।

मतदाता अपना मत देने के लिये जब बैलेट यूनिट का नीला बटन दबाता है तो बटन के सामने की लाईट ऑन हो जायेगी।

और वी०वी०पेट डिस्पले पर बैलेट पर्ची 07 सेकण्ड के लिये प्रदर्शित होगी।

जब बैलेट पर्ची स्वतः कट कर बैलेट कम्पार्टमेन्ट में गिर जायेगी तब बीप की आवाज आयेगी।

VVPAT को प्राप्त करते समय चेक बिन्दु

peethaseen adhikari ke karya
  • बैटरी कम्पार्टमेंट में बैटरी।
  • दोनो तरफ से सील्ड पेपर रोल कम्पार्टमेंट।
  • यह भी सुनिश्चित कर लें कि वीवीपैट के पृष्ठ भाग पर लगा काला नॉव
  • क्षैतिज (पढी) स्थिति में हों। मॉक पोल तथा वास्तविक मतदान के समय नॉब को उर्ध्वाधर (खडी) स्थिति में रखें।
  • वाहन में ले जाते समय वीवीपैट की नॉब को पड़ी स्थिति में रखें।

अपने मतदेय स्थल पर पहुँच कर सुनिश्चित करें कि

पुरूष एवं महिला मतदाताओं के लिए अलग-अलग लाइनों की व्यवस्था हो।

• मतदाताओं के आने व जाने के लिए अलग-अलग रास्ते होने चाहिए।

• मतदाताओं के लिए अपना मत अभिलिखित करने के लिए पर्याप्त प्रकाश वाला मतदान कक्ष होना चाहिए।

• मतदान क्षेत्र और उसके मतदाताओं के बारे में ब्यौरा दर्शित करने वाली सचूना विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है।

• निर्वाचन लखने वाले अभ्यर्थियों की सूची की प्रति विशिष्ट रूप से प्रदर्शित कर दी गयी है

• मतदेय स्थल पर पहुँचकर पीठासीन अधिकारी को घूमकर 200 मी० परिचि की जानकारी ले लेनी चाहिए और यह सुनिश्चित करें कि किसी भी राजनैतिक दल के पोस्टर बैनर, झण्डा, नारे आदि न लिखे हो।

• उस स्थान का सुनिश्चित करें जहां आप अपने पोलिंग अधिकारी तथा प्रत्याशियों के मतदान अभिकर्ता बैठेगें तथा कंट्रोल यूनिट रखी जायेगी।

• मतदेय स्थल पर किसी भी पार्टी के किसी नेता का चित्र हो तो हटा दें या परी तरह से ढक दें।

• आपके द्वारा प्राप्त की गयी चुनाव सामग्री एवं वोटिंग मशीन मतदान के समय तथा मतदान के पूर्ण हो जाने के पश्चात संग्रह काउण्टर में जमा होने तक अपनी अभिरक्षा में रखी जाय। किसी भी दशा में निर्वाचन सामग्री एवं ई०वी०एम० किसी अन्य व्यक्ति अथवा सुरक्षाकर्मी की अभिरक्षा में न दें।

• मतदान केन्द्र पर पहुंचने पर सुनिश्चित करें कि मतदान क्षेत्र एवं निर्धारित मतदाताओं की संख्या तथा प्रत्याशियों की सूची प्रति प्रदर्शित हो ।

मतदेय स्थल पर प्रवेश हेतु अधिकृत व्यक्ति-

  • मतदान अधिकारी
  • प्रत्येक अभ्यर्थी, उसका निर्वाचन अभिकर्ता और एक समय पर प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा नियुक्त एक मतदान अभिकर्ता।
  • आयोग द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, जैसे मीडियाकर्मी, माईको आब्जर्वर आदि ।
  • निर्वाचन के सम्बन्ध में कर्तव्यारूढ (वर्दी धारी तथा असलहा धारी को छोडकर) लोक सेवक ।
  • आयोग द्वारा नियुक्त प्रेक्षक।
  • मतदाता के साथ में कोई गोद में शिशु / बच्चा।
  • ऐसे अन्धे एवं शिथिलांग मतदाता के साथ कोई सहायक।
  • किसी भी पुलिस अफसर, सुरक्षा कर्मी, किसी भी केंद्रीय या राज्य मंत्री आदि का प्रवेश किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा किसी भी प्रकार का असलहा बूथ के अन्दर से जाने निषिद्ध हैं,
    • यदि किसी व्यक्ति पर संदेह उत्पन्न होता है तो पीठासीन उस व्यक्ति की तलाशी सुरक्षा बलों द्वारा करवा सकते है

मतदान अभिकर्ता-

  • प्रत्येक प्रत्याशी को प्रत्येक बूथ पर एक मतदान अभिकर्ता एवं दो रिलीवर अनुमन्य है
  • परन्तु किसी भी समय इनमें से मात्र कोई एक ही बूथ के अन्दर प्रवेश कर सकती है
  • किसी मतदान केन्द्र के मतदान क्षेत्र में निवास करने वाला मतदाता या फिर उस
  • विधान सभा क्षेत्र का मतदाता ही मतदान अभिकर्ता के रूप में नियुक्त किया सकता है।
  • अपनी पहचान सिद्ध करने के लिए उसके पास निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमन्य एक वैद्य मतदाता पहचान पत्र होना चाहिए।
  • प्रत्येक अभिकर्ता पीठासीन के समक्ष अपना नियुक्ति पत्र फॉर्म 10 प्रस्तुत करेंगे, जिन्हें मतदान के उपरान्त पीठासीन दवारी R.O. को जमा कराया जायेगा
  • प्रत्येक अभिकर्ता निर्धारित प्रारूप पर घोषणा भर कर पीठासीन को उपलब्ध कराएगा
  • यदि किसी अभिकर्ता की नियुक्ति पर संदेह हो तो पीठासीन उसके नियुक्ति पत्र पर किया गए हस्ताक्षर को नमूना हस्ताक्षर से मिलान करेंगे.
  • समस्त प्रत्याशियों से सम्बंधित नमना हस्ताक्षर पीठासीन को मतदान सामग्री के साथ उपलब्ध होंगे
  • प्रत्येक अभिकर्ता पीठासीन दवारा हस्ताक्षर के मिलान के उपरान्त जारी पहचान पत्र आवश्यक रूप से पहनेगा
  • यदि कोई अभिकर्ताो चुनाव आरम्भ होने के उपरान्त आता है तो उसे मना नहीं किया जायेगा
  • प्रत्येक अभिकर्ता को अन्दर-बाहर आने जाने के लिये पीठासीन द्वारा एक पास जारी किया जायेगा
  • परन्तु चुनाव के अंतिम घंटे में अर्थात शाम 6 बजे के उपरान्त किसी अभिकर्ता को बाहर जाना अनुमन्य नहीं होगा
  • कोई भी अभिकर्ता बूथ के अन्दर मोबाइल फ़ोन, वायरलेस का प्रयोग नहीं करेगा
  • बूथ के अन्दर किसी भी व्यक्ति द्वारा धूमपान पूर्णतया वर्जित

बूथ के अन्दर की व्यवस्थाएं

पीठासीन अधिकारी के कार्य | Peethaseen Adhikari ke Karya
  • यथासंभव पृथक पंक्तियाँ पुरुष एवं महिलाओं के लिए
  • दिव्यांग व्यक्तियों एवं गर्भवती महिलाओं को पंक्ति से पृथक करके मतदान में प्राथमिकता दी जायेगी।
  • यथासंभव आगमन एवं निकास की पथक व्यवस्था करें
  • यदि बूथ में एक ही दरवाजा है तो यथासंभव आने एवं जाने वाले मतदाताओं के बीच रस्सी से डिवाईडर बनायें
  • वोटिंग कम्पार्टमेंट की गोपनीयता प्रभावित न होने पाए, खिड़की से दूर रखें
  • यदि पुरुष और महिलाओं के लिए अलग-अलग दरवाज़े न हो तो बारी बारी से दो महिलाओं और एक पुरुष को अन्दर आने दे कोई भी मतदाता VVPAT-CU की CONNECTING CABLE को लांघ कर न जाये
  • समस्त अभिकर्ता यथासंभव पीठासीन अधिकारी एवं मतदान अधिकारी को स्पष्ट रूप से देख सकें
  • वोटर के नाम के बाक्स में लाल स्याही से तिरछी लकीर खीचीं जायेगीं। महिला मतदाता के क्रमांक पर लाल स्याही से गोला भी बनाया जायेगा।

मतदान अभिकर्ताओं के बैठने का क्रम – 

1. मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय दल

2. प्रादेशिक दल

3. दूसरे राज्यों के मान्यता प्राप्त दल

4. पंजीकृत अमान्यता प्राप्त दल

5. निर्दलीय

मतदान के दिन वास्तविक मतदान के से पूर्व की प्रक्रिया

  • मतदान का दिन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। सुबह 5:00 बजे उठ कर दैनिक क्रियाओं से मुक्त हो जाये तथा एक बार पुनः मतदेय स्थल के 200 मीटर के क्षेत्र का निरीक्षण कर लें।
  • मतदान के दिन मतदान प्रारम्भ होने के दो घण्टा पूर्व मतदान अभिकर्ता बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दें।
  • मतदान अभिकर्ताओं (पोलिंग ऐजेन्ट) उनके प्रत्याशी द्वारा जारी किये गये प्राधिकार पत्र प्रस्तुत करने पर प्रवेश पास जारी करें।
  • बूथ का नंबर एवं मतदाताओं की संख्या इत्यादि। प्रत्याशियों का विवरण (फॉर्म 7A) बूथ के बाहर प्रदर्शित करें
  • दिखावटी मतदान (कम से कम दो अभिकर्ताओं की उपस्थिति में) वास्तविक मतदान प्रारम्भ होने के 1.30 घण्टा पूर्व अनिवार्य रूप से प्रारम्भ कर दें।
  • अभिकर्ताओं को बैलट एवं कण्ट्रोल यूनिट एवं वीवीपैट का नंबर नोट कराएं/ निर्धारित पर्ची जारी करें सम्बंधित सेक्टर मजिस्ट्रेट को फ़ोन द्वारा सूचित करें

मॉकपोल-

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  • मॉकपोल की कार्यवाही हेतु सर्वप्रथम मशीन को बैलेट यूनिट कन्ट्रोल यूनिट तथा वी०वी०पैट को आपस में जोड़ने के उपरान्त ऑन करेगें।
  • इस प्रक्रिया में 07 पर्चियाँ जो मशीन के आटो टेस्ट से सम्बन्धित होती है और जिन पर नॉट फार काउन्ट लिखा होगा निकलेगीं। मॉकपोल प्रारम्भ करने से पूर्व सी०आर०सी० (क्लोज, रिजल्ट तथा क्लीयर बटन दबायें)
  • यदि लिंक एरर प्रदर्शित हो तो केबिल को पुनः ठीक से लगाये कुछ क्षण बाद उम्मीदवारों की संख्या कुल पड़े मत 0 तथा उम्मीदवारो के लिए पड़े मतो की संख्या 0 प्रदर्शित होगी ।
  • मॉकपोल प्रारम्भ करते हुए प्रत्येक प्रत्याशी को न्यूनतम एक मत देते हुए (नोटा सहित ) न्यूनतम 50 मत डाले जाये
  • सन्तुष्ट हो ले कि वी०वी०पैट में बी०यू० के प्रत्याशियों से सम्बन्धित चुनाव चिन्ह के ही स्लिप आ रहे है।
  • मॉकपोल समाप्त करने हेतु क्लोज बटन दबाने के कुछ समय बाद रिजल्ट बटन दबाये तथा उसका मिलान करते हुए मॉकपोल का प्रमाण पत्र स्वयं तथा मतदान अभिकर्ताओं के हस्ताक्षर के उपरान्त जारी करें।
  • अब क्लियर बटन दबा कर वास्तविक मतदान के लिए मशीन सील करते हुए तैयार करें।
  • वी०वी०पैट से निकली मॉकपोल पर्ची के पिछले हिस्से पर रबर की मोहर लगाएं तथा उन्हे विशेष काले लिफाफे में रख कर स्वयं व मतदान अभिकर्ताओं का हस्ताक्षर करें।
  • लिफाफे पर मतदान केन्द्र संख्या व नाम लिखने के उपरान्त उसे प्लास्टिक बॉक्स में डालकर पिंक पेपर सील से सील करें।
  • अब निर्धारित प्रारूप पर प्रमाण पत्र जारी करते हुए वी०वी०पैट ड्राप बाक्स तथा सी०यू० को सील करें।

मतदान आरम्भ होने पर (प्रातः 7 बजे )

  • लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 128 के अंतर्गत पीठासीन अधिकारी द्वारा मतदान की गोपनीयता बनाये रखने की घोषणा की जाएगी
  • यदि किसी बूथ पर एक से अधिक मशीन का प्रयोग होता है तो प्रत्येक बार नयी मशीन उपयोग में लाने से पूर्व यह घोषणा करें
  • कोई भी व्यक्ति बूथ के 100 मीटर के दायरे में या बूथ केअन्दर मोबाइल फ़ोन, वायरलेस का प्रयोग नहीं करेगा
  • अभिकर्ताओं को स्पष्ट रूप से दिखाएँ की मृतदान के दौरान प्रयोग किये जाने वाली निर्वाचक सूची पर पूर्व में किसी प्रकार का कोई निशान नहीं बनाया गया है।
  • यह भी स्पष्ट करें की फॉर्म 17A में कोई इन्द्राज नहीं किया

पीठासीन अधिकारी द्वारा घोषणा (भाग 1-4 तक)

  1. • मतदान के पूर्व घोषणा (भाग-1),
  2. • मतदान के दौरान घोषणा (भाग-2),
  3. • मतदान की समाप्ति पर घोषणा (भाग-3)
  4. • मशीन को सील करने के पश्चात् घोंषणा (भाग-4)

• यह चारों घोषणायें पीठासीन अधिकारी द्वारा भरी जानी है, जिस पर मतदान अभिकर्ताओं के भी हस्ताक्षर होते है। यह प्रपत्र मतदान मशीन के साथ जमा किया जायेंगे।

सीलिंग के उपरान्त कण्ट्रोल यूनिट का पिछला हिस्सा खोलें एवं पावर स्विच को ऑन करें साथ ही साथ यह भी देख ले कि वीवीपैट के पीछे के हिस्से मे लगी नॉब खड़ी हो

पीठासीन अधिकारी के कार्य | Peethaseen Adhikari ke Karya: मतदान के दौरान

पीठासीन अधिकारी के कार्य | Peethaseen Adhikari ke Karya गोपनीयता एवं मतदान प्रारम्भ होने की घोषणा करनी।

मतदान के प्रत्येक 2 घण्टे के अन्तराल पर कुल पड़े मतों का प्रतिशत (महिला मतदाताओं की पृथक संख्या सहित ) सेक्टर मजिस्ट्रेट को अवगत कराना एवं पीठासीन की डायरी में नोट करना है।

सभी मतदान अधिकारियों पर नियंत्रण रखना

विजिट सीट पर निरीक्षण हेतु आये सेक्टर / जोनल मजिस्ट्रेट, प्रेक्षक महोदय, जिला निर्वाचन अधिकारी आदि की प्रविष्टि अंकित करते हुए हस्ताक्षर प्राप्त करना

मतदान समाप्ति का नियत समय 06 :00 बजे तक है। वह मतदाता जो सांयकाल निर्धारित समय तक मतदान स्थल पर उपस्थित हो जाते हैं उन्हें वोट देने की अनुमति प्रदान करेगा।

पीठासीन अधिकारी द्वारा उस समय पंक्ति में अन्तिम खडे मतदाता को क्रम संख्या – 01 की स्लिप प्रदान करते हुए सभी मतदाताओं को स्लिप प्रदान कर दी जायेगी तथा उन्हें पंक्ति के क्रम से मतदान की अनुमति प्रदान की जायेगी ।

अन्त में क्रम संख्या-01 स्लिप प्राप्त मतदाता के मतदान के उपरान्त मतदान समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी।

मतदान समाप्ति की घोषणा कर ई० वी० एम० एवं वी०वी०पैट को कैरिंग बाक्स में रखकर एड्रेस सील से सील करेगें।

प्रथम मतदान अधिकारी

  • प्रथम मतदान अधिकारी वोटर लिस्ट की चिन्हित प्रति का प्रभारी होगा एवं प्रत्येक मतदाता की निर्वाचन सूची के आधार पर पहचान करेगा यह स्पष्ट करना आवश्यक है की छोटी-मोटी बूटियों के कारण किसी मतदाता को वोट डालने से वंचित न किया जाये जैसे की उम्र 2-3 वर्ष कम ज्यादा होना, EPIC का कमांक संख्या गलत होना आदि 17A, 17C, विसिटर शीट (visitor slheel) और पीठासीन अधिकारी की डायरी को ध्यानपूर्वक निर्देशानुसार भरने में पीठासीन अधिकारी की मदद करें
  • पीठासीन अधिकारी प्रत्येक दो घंटे पर कुल मतों की संख्या टोटल बटन दबाकर पीठासीन अधिकारी की डायरी में अंकित करें
  • प्रथम मतदान अधिकारी मतदाता सूची में पुरुष मतदाता को रेखांकित एवं महिला मतदाता को रेखांकित करने के साथ क्रमांक को घर देंगे।

चुनौती युक्त मत (Challenged vote)

  • यदि कोई मतदान अभिकर्ता या प्रत्याशी किसी व्यक्ति विशेष के विषय में आक्षेप करता है कि यह व्यक्ति वह नहीं है, जिसका वोट वह डाल रहा है ऐसी स्थिति में आक्षेप तभी स्वीकार होगा जब आक्षेप/चुनौती फीस अभिकर्ता द्वारा जमा की जायेगी (रू0-2)। पीठासीन दद्वारा ऐसी दशा में एक संक्षिप्त जांच की जाएगी जिसमें चुनौतीकर्ता को अपनी चुनौती सिद्ध करनी होगी
  • यदि वह विफल रहता है तो उसकी चुनौती फीस जब्त कर ली जाएगी और मतदाता अपना वोट डालेगा

यदि वह सफल रहता है तो चनौती फीस वापिस कर दी जाएगी और मतदाता को अपनी पहचान सिद्ध करनी होगी

  • चुनौती युक्त मतों का इन्द्राज पीठासीन दवारा पृथक रूप से फॉर्म 14 में किया जायेगा
  • चुनौती में चाहे फीस जब्त हो या वापिस की जाये, इसका इन्द्राज फॉर्म 14 के कालम 10 में किया जाना आवश्यक है

दूसरे मतदान अधिकारी

|दूसरे मतदान अधिकारी के तीन मुख्य दायित्व होंगे:

  • मतदाता के बाये हाथ की तर्जनी पर अमिट स्याही लगाना
  • फॉर्म 17 A में मतदाता के हस्ताक्षर प्राप्त करना या अंगूठा लगवाना
  • मतदाता को वोटर स्लिग जारी करना
    • |जिस मतदाता की बायीं तर्जनी न हो?
    • बाएं हाथ के किसी भी अंगुली पर स्याही लगायें
    • बाएं हाथ में कोई अंगुली न हो तो दायीं तर्जनी पर स्याही लगायें
    • दायीं तर्जनी भी न हो तो दायें हाथ की किसी भी अंगुली पर स्याही लगायें
    • दोनों हाथों में कोई भी अंगुली न हो तो, ठूंठ पर स्याही लगायें
  • Form 17A
  • फॉर्म में प्रत्येक मतदाता से हस्ताक्षर प्राप्त करें मतदाता के हस्ताक्षर से पूर्व कण्ट्रोल यूनिट में टोटल की
  • प्रथम जांच करें और फॉर्म 17A में स्याही से लिखे की ” कण्ट्रोल यूनिट में टोटल चेक किया गया और शून्य पाया गया”
  • हस्ताक्षर का अर्थ है मतदाता द्वारा अपना पूरा नाम स्पष्ट रूप से लिखा जाना
  • यदि मतदाता हस्ताक्षर करने में असमर्थ है अनपढ़ या दृष्टिबाधित तो बाएं अंगूठे का निशान लगवाएं • यदि बायाँ अंगूठा न हो तो दायाँ अंगूठा लगवाएं
  • यदि दोनों अंगूठे न हो तो बायीं तर्जनी से प्रारंभ करते हुए अगली का निशान लगवाए

तृतीय मतदान अधिकारी

• तीसरा मतदान अधिकारी EVM की कण्ट्रोल यूनिट का प्रभारी होगा एवं दिवतीय मतदान अधिकारी द्वारा जारी की गयी पर्ची के आधार पर मतदाता को (BALET) बटन दबाकर वोटिंग कम्पार्टमेंट में अपना वोट डालने के अनुमति देगा.

• बीप का अर्थ है की मतदाता द्वारा सफल रूप से अपना वोट डाल लिया गया है

• मतदान अधिकारी यह भी सुनिश्चित करेगा की मतदाता की अंगुली पर लगायी गयी अमिट स्याही पूर्ण रूप से सूख गयी हो

  • यदि किसी मतदाता की स्याही मिट जाए तो उसे पुनः स्याही लगवाएं
  • यदि किसी मतदाता दवारा बैलट यूनिट से कोई (आपत्तिजनक छेड़-छाड़ की जाती है तो पीठासीन अधिकारी वोटिंग कम्पार्टमेंट में प्रवेश कर सकते हैं, परन्तु वह यह सुनिश्चित करें की प्रवेश समस्त अभिकर्ताओं की उपस्थिति में हीं करें
  • यदि कोई मतदाता EVM के प्रयोग के सम्बन्ध में कोई जानकारी चाहता है तो उसे मात्र गल्ले के DUMMY आधार पर ही जानकारी प्रदान की जा सकती है. इस कार्य के लिए पीठासीन अधिकारी किसी भी दशा में वोटिंग कम्पार्टमेंट में प्रवेश न करें

दृष्टिबाधित/अशक्त मतदाता

यदि कोई मतदाता /अशक्त/दिव्यांगता के कारण मतदान नहीं कर पा रहा है तो किसी वयस्क / 18 वर्ष

से अधिक आयु के / की मतदाता अपने साथ वॉटिंग कम्पार्टमेन्ट में ले जा सकता है।

  • इसका अंकन प्रारूप 14क में किया जायेगा तथा सहायक से घोषणा प्राप्त की जायेगी कि वह मत की गोपनीयता रखेगा तथा किसी अन्य निर्वाचक का सहयोगी नहीं रहा है।
  • यदि दृष्टिबाधित / शिथिलाग है तो साथी ही फॉर्म 17 में हस्ताक्षर या अगूठा लगायेगा।
  • सहयोगी की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहियें।

दृष्टिबाधित/ विकलांग मतदाता बैलेट यूनिट के नीले बटन के दायीं तरफ ब्रेल लिपि में न्यूमेरिकन ब्रेल प्रतीक चिन्ह अंकित है जिससे नेत्रहीन मतदाता भी अपना मत दे सकें

प्रोक्सी वोट (PROXY VOTE)

●RO दवारा प्रत्येक पीठासीन अधिकारी को CLASSIFIED SERVICE VOTERS (CSV) की एक सूची प्रदान की जाएगी ऐसे प्रत्येक (CSV) दद्वारा अपना एक प्रोक्सी वोटर चिन्हित किया जायेगा, जो अपने मत के अतिरिक्त CSV के मत का भी प्रयोग करेगा ऐसे मतदाताओं की बायी मध्यमिका पर स्याही लगायी जाएगी

● ऐसे प्रत्येक मत के समक्ष फॉर्म में PV इन्द्राज किया जायेगा

निविदत्त मत (TENDERED VOTE )

यदि कोई मतदाता को बूथ पर पहुँच कर ज्ञात होता है उसके मत का प्रयोग पूर्व में ही किया जा चूका है और वह अपनी पहचान करने में सफल रहता है तो ऐसे मतदाता को एक बैलट पेपर/ ऐरो क्रॉस सील के माध्यम से अपने मत का प्रयोग करना होगा

याद रहे ऐसा मतदाता EVM के माध्यम से वोट नहीं डालेगा

ऐसे सभी निविदित मतपत्र का ब्यौरा 17B एवं 17C में पीठासीन अधिकारी द्वारा पृथक रूप से रखा जायेगा

ASD

• मतदान के दिन यदि ASD सूची से कोई व्यक्ति वोट डालने के लिए आता है तो उसे EPIC या अन्य कोई पहचान पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा

ऐसे मतदाताओं का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर के सागअंगूठे का निशान भी 17A में लिया जाएगा मतदान के अंत में सामग्री जमा करते समय पीठासीन

अधिकारी को इस हेतु एक प्रमाण पत्र भी देना होगा

• ऐसे मतदाताओं की फोटोग्राफी यथासमव करवाए

मतदान के समापन के समय

• पीठासीन अधिकारी को मतदान समाप्त होने से 5 मिनट पहले बाहर जाना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए कि जो भी मतदान करना चाहता है वह तुरंत लाइन में शामिल हो जाए यदि मतदान के समापन के समय अर्थात 6 बजे कुछ मतदाता लाइन में। शेष बचते है ती पीठासीन दवारा पंक्ति में अंतिम मतदाता से आरम्भ करते हुए। प्रत्येक मतदाता को एक पर्ची दी जाएगी. अंतिम मतदाता को प्रथम नंबर की पर्ची प्रदान की जाएगी

• ऐसी पर्चियां प्रत्येक पीठासीन को पूर्व में ही उपलब्ध करायी जायेंगी

मतदान समाप्त होने के पश्चात

ई०वी०एम० मशीन का क्लोज बटन दबाया जायेगा जिससे कुल पड़े मत प्रदर्शित होगें।

ई०वी०एम० ऑफ कर कनेक्शन अलग करते हुए मतदान समाप्ति की घोषणा निर्धारित प्रारूप पर मतदान अभिकर्ता की उपस्थिति में की जायेगी।

मशीन को सील बन्द करने की प्रक्रिया, विभिन्न घोषणाओं / सूचनाओं को अन्तिम रूप देना तथा सांविधिक / असांविधिक लिफाफों / अन्य लिफाफों तथा अवशेष सामग्री को एकत्रित कर व्यवस्थित करने की कार्यवाही की जायेगी।

मतपत्र लेखा ( 17 C या 17 ग)

• इस महत्वपूर्ण अभिलेख हेतु मतदाता रजिस्टर 17 – क (17-A) में कुल मतों एवं ई०वी०एम० में पड़े मतों का विवरण भरना है।

• यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता बैलेट बटन दबाने के उपरान्त अज्ञानतावश मतदान से वंचित न रहें इस हेतु बीप की आवाज सुनते रहें। अन्यथा मतपत्र लेखा में विसंगति आ जाती है।

• यदि मतदाता पर्ची जारी होने के उपरान्त 17- क (17 A) में प्रविष्ट होने के उपरान्त मतदान न करने का निर्णय लिया है तो उनकी भी संख्या नोट कर ली जाये जिससे मतपत्र लेखा सही / सन्तुलित रहे।

• मतपत्र लेखा की एक प्रति ऐजेण्ट द्वारा मांगे जाने पर प्रदान की जाये तथा उसकी प्राप्ति पर ऐजेण्ट से हस्ताक्षर ले लिये जायें।

• रिटर्निंग आफिसर के पास इसकी दो प्रतियाँ जमा की जायें तथा एक प्रति कन्ट्रोल यूनिट के साथ भी बांधी जाये

पीठासीन अधिकारी समस्त लिफाफे कैसे तैयार करें|

लिफाफों को क्रम से रखने की प्रक्रिया – 

चार तरह के लिफाफे/पैकेट व्यवस्थित करने होते है| जो रंगों के आधार पर क्रम से लगाएं| साथ ही साथ आपको आपके जिले में एक चेक लिस्ट दी जयेगी जो आपको सहायता करेगी|

पैकेट संख्या 1:- सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में

पैकेट संख्या 2:- असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में

पैकेट संख्या 3:- भूरे रंग के कवर में

पैकेट संख्या 4 :-  नीले रंग के कवर में

पैकेट संख्या 1:- सांविधिक लिफाफा हरे रंग के कवर में

1. मतदाता सूची की कार्य प्रति का लिफाफा

2. मतदाता रजिस्टर (निर्धारित प्रारूप 17क या 17 A लिफाफा)

3. मतदाता पर्ची का लिफाफा

4. टेण्डर मतपत्र का लिफाफा (अप्रयुक्त) ।

5. टेण्डर मतपत्र एवं प्रारूप 17ख का लिफाफा।

पैकेट संख्या 2:- असांविधिक लिफाफा पीले रंग के कवर में

1. मतदाता सूची की अन्य प्रतियों का लिफाफा।

2. पोलिंग ऐजेण्ट का लिफाफा प्रपत्र 10

3. चैलेंज मत फार्म 14 का लिफाफा

4. अंधे एवं शिथिलांग मतदाताओं एवं सहायकों का प्रारूप 14ए लिफाफा

5. चैलेंज वोट की रसीद बुक का लिफाफा

6. ऐसे मतदाताओं की सूची एवं उनकी घोषणाएं जो उम्र के बाबत प्राप्त की गयी है का लिफाफा

7. अप्रयुक्त / क्षतिग्रस्त ग्रीन पेपर सील का लिफाफा

8. अप्रयुक्त मतदाता पर्ची का लिफाफा

9. अप्रयुक्त / क्षतिग्रस्त स्पेशल टैग का लिफाफा

10. अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त स्ट्रिप सील का लिफाफा

11. प्रारूप – 12 बी में निर्वाचन ड्यूटी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा

पैकेट संख्या 3:- भूरे रंग के कवर में

1. पीठासीन अधिकारी की हस्तपुस्तिका

2. ई०वी०एम० मैनुअल

3. अमिट स्याही

4. इंकपैड

5. पीठासीन अधिकारी की धातु मुद्रा (इसको अलग से अपने पास सुरक्षित रखें तथा दिखा कर दें)

6. एरोंक्रास की निशान वाली मोहर

7. अमिट स्याही रखने के लिए कप

पैकेट संख्या 4 :-  नीले रंग के कवर में

1. अप्रयुक्त कपड़े का थैला / कपड़ा

2. रिर्टनिंग आफीसर द्वारा निर्देशित अन्य कागजात युक्त लिफाफा

3. अन्य समस्त अवशेष सामग्री यदि कोई हो

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